Retirement Age: हाल के महीनों में केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को लेकर विभिन्न अटकलें और भ्रम की स्थिति बनी रही थी। इस विषय पर स्पष्टता लाने के लिए संसद में सांसदों द्वारा प्रश्न उठाए गए और सरकार की ओर से आधिकारिक जवाब दिया गया है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में स्पष्ट रूप से बताया है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।
वर्तमान सेवानिवृत्ति नीति की स्थिति
केंद्र सरकार के अधिकांश कर्मचारी वर्तमान में 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। यह व्यवस्था पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर 1998 में लागू की गई थी, जब सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई थी। तब से लेकर अब तक, यानी लगभग 26 वर्षों में इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
कुछ विशेष क्षेत्रों जैसे शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अलग नियम हैं, जहां सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तक हो सकती है। हालांकि, सामान्य केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 60 वर्ष की आयु ही मानक है।
सरकार का आधिकारिक बयान
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में दिए गए अपने लिखित उत्तर में स्पष्ट किया है कि सरकार के पास केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने या घटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारियों की ओर से भी इस संबंध में कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
इस स्पष्टीकरण से उन सभी अटकलों का अंत हो गया है जो विभिन्न मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया पोस्टों के माध्यम से फैलाई जा रही थीं। सरकार ने इन भ्रामक खबरों को फर्जी करार देते हुए कर्मचारियों से अनुरोध किया है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें।
मौजूदा नियमों के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 और अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 के तहत इच्छुक कर्मचारी निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर समय से पहले सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। यह सुविधा पहले से ही उपलब्ध है, इसलिए इस संबंध में नए नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है।
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) की यह व्यवस्था उन कर्मचारियों के लिए है जो व्यक्तिगत कारणों से, स्वास्थ्य समस्याओं के कारण, या अन्य व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए समय से पहले सेवा छोड़ना चाहते हैं। इसके लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करना आवश्यक होता है।
भ्रामक खबरों का खंडन
प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया जा रहा था कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। PIB ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से स्पष्ट किया कि ये खबरें पूर्णतः भ्रामक हैं और सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।
इन फर्जी खबरों में यह भी दावा किया गया था कि यह नई नीति 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, जो पूर्णतः गलत है। सरकार ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे बिना सत्यता जांचे ऐसी भ्रामक खबरों को साझा न करें।
वर्तमान कर्मचारी संख्या और खर्च
देश में लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनके वेतन और भत्तों पर सरकार हर वर्ष लगभग एक लाख करोड़ रुपये खर्च करती है। यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धता है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में सेवानिवृत्ति आयु में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की कोई योजना नहीं है।
सेवानिवृत्ति नीति में किसी भी प्रकार का बदलाव न केवल कर्मचारियों के व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है बल्कि सरकार की वित्तीय नीति पर भी व्यापक प्रभाव डालता है। इसलिए ऐसे निर्णय बहुत सोच-समझकर लिए जाते हैं।
भविष्य की संभावनाएं
यद्यपि सरकार ने वर्तमान में सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव से इनकार किया है, लेकिन भविष्य में जनसांख्यिकीय बदलाव, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, और आर्थिक आवश्यकताओं के आधार पर ऐसी नीतियों की समीक्षा हो सकती है। हालांकि, कोई भी ऐसा परिवर्तन व्यापक विचार-विमर्श और उचित प्रक्रिया के बाद ही किया जाएगा।
अन्य देशों में जीवन प्रत्याशा बढ़ने के साथ सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि की गई है, लेकिन भारत में फिलहाल इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है।
कर्मचारियों के लिए सुझाव
केंद्रीय कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी सेवानिवृत्ति की योजना मौजूदा नियमों के आधार पर ही बनाएं। किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक जानकारी पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से ही नीति संबंधी जानकारी प्राप्त करें।
सेवानिवृत्ति के लिए वित्तीय योजना बनाते समय वर्तमान नियमों को आधार बनाना चाहिए और भविष्य में होने वाले किसी भी बदलाव की जानकारी आधिकारिक घोषणा के बाद ही अपनी योजनाओं में शामिल करनी चाहिए।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से बताया है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में कोई बदलाव नहीं होगा। वर्तमान नीति के अनुसार 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति की व्यवस्था बनी रहेगी। मौजूदा नियमों के तहत इच्छुक कर्मचारी शर्तें पूरी करने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं।
सभी भ्रामक खबरों और अटकलों के बावजूद, सरकार की नीति स्पष्ट है और कर्मचारी अपनी भविष्य की योजनाएं इसी आधार पर बना सकते हैं। किसी भी नीतिगत बदलाव की स्थिति में सरकार उचित समय पर आधिकारिक घोषणा करेगी।
अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। सेवानिवृत्ति संबंधी नवीनतम और आधिकारिक जानकारी के लिए कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट देखें या अपने विभाग के संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक परिपत्रों और नियमों का अध्ययन करें।